भारत का संविधान (Indian Constitution) - Bharat Ka Samvidhan
भारत का संविधान 26 नवम्बर 1949 को बनकर तैयार हुआ। इसका निर्माण संविधान सभा द्वारा हुआ जोकि जुलाई, 1946 में केबिनेट मिशन योजना के अन्तर्गत गठित की गई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसम्बर, 1946 को हुई थी। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद , 22 अध्याय एवं 12 अनुसूचियाँ हैं। 42वें संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी , पंथनिरपेक्ष तथा अखण्डता शब्द बढ़ाए गये । प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना के अनुसार भारत " सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक गणराज्य " है। 52वें संशोधन द्वारा दल-बदल पर रोक लगाने की व्यवस्था की गई। 61वें संशोधन द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओ क सदस्य को चुनने के लिए मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। जम्मू एवं कश्मीर को अनुच्छेद 370 के अन्तर्गत विशेष दर्जा प्राप्त हुआ था। भारतीय संविधान की मुख्य स्रोतों में ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था , अमरीका, आय...

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